Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana: मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है “मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना”। इस योजना के तहत, राज्य की विधवा महिलाओं और दिव्यांग महिलाओं को नियमित पेंशन प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी.
जिसके तहत सभी लाभार्थी महिलाओं को प्रति माह 600 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह पैसा महिलाओं के खातों में पेंशन के रूप में जमा किया जाएगा। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही है और इसका नाम है ‘मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना’।
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना क्या है?
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्ध महिलाओं को पेंशन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के अनुसार, सरकार लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रति महीने धनराशि का हस्तांतरण करती है।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, आपको इस योजना में शामिल होना होगा। योजना में शामिल होने के लिए आपके पास जरूरी दस्तावेज़ होने चाहिए। आगे हम आपको मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना में आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया बताएंगे।
स्कीम | कल्याणी पेंशन सहायता योजना |
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योजना का शुभारंभ | मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश राज्य की विधवा महिलाएं |
लाभ | प्रतिमाह पेंशन सहायता का लाभ |
उद्देश्य | वित्तीय रूप से असहाय गरीब विधवा महिलाओं को सहायता प्रदान करना |
पेंशन राशि | 600 रूपए प्रतिमाह |
आधिकारिक वेबसाइट | socialjustice.mp.gov.in |
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश राज्य की बुजुर्ग महिलाएं आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकें। इस योजना के अंतर्गत, प्रति महीने 600 रुपए तक की पेंशन प्रदान की जाती है।
यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई थी ताकि राज्य की बुजुर्ग महिलाएं आर्थिक समस्याओं से निपटने में मदद मिल सके।
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के लाभ
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना के तहत विधवा महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत, मध्य प्रदेश राज्य की सभी विधवा महिलाएं जो 18 से 79 वर्ष की आयु में हैं, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। यह सहायता महिलाओं को उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी।
योजना के अनुसार, लाभार्थी विधवा महिला किसी अन्य परिवार के सहारे पर नहीं होनी चाहिए और उन्हें किसी सरकारी नौकरी में भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ हर महीने ₹600 की पेंशन राशि लाभार्थी विधवा महिला के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
योजना के अनुसार, 18 से 79 वर्ष की आयुवर्ग के विधवा महिलाओं को ₹600 की पेंशन राशि प्राप्त होगी। और 79 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को ₹500 की पेंशन राशि मिलेगी। इस योजना से लाभार्थी विधवा महिलाएं बिना किसी आर्थिक चिंता के अपना जीवन बिता सकेंगी।
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के लिए पात्रता
- यह योजना केवल मध्य प्रदेश राज्य में निवास करने वाली विधवा महिलाओं के लिए है।
- विधवा महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और उसके पति की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक विधवा महिला को इस योजना के अंतर्गत आयकरदाता न होना चाहिए।
- आवेदक विधवा महिला को किसी भी सरकारी विभाग में कार्यरत न होना चाहिए।
- अगर कोई महिला परिवार पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रही है, तो वह मध्य प्रदेश कल्याणी पेंशन सहायता योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
यदि आप मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि यह योजना के लिए आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेज़ों की आवश्यकता है। इन दस्तावेज़ों को पहले से ही तैयार रखना आवश्यक है क्योंकि इन्हें आवेदन करते समय जमा करना होगा।
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाते की पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बीपीएल कार्ड
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
अगर मध्य प्रदेश राज्य की कोई विधवा महिला इस योजना का लाभ लेना चाहती है, तो उसे नीचे दिए गए प्रक्रिया के माध्यम से सरलता से आवेदन कर सकते है।
- लाभार्थी महिला को अपने इलाके के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत या शहरी क्षेत्र में नगर पालिका के कार्यालय में जाना होगा।
- वहां उसे कल्याणी पेंशन सहायता योजना का आवेदन फॉर्म मिलेगा। यहाँ से आप फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं।
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, उसमें पूछी गई सभी जानकारी भरें।
- आवेदन पत्र में सभी जानकारी भरने के बाद, उसके साथ पासपोर्ट साइज फोटो और सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे की आय प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र इत्यादि को संलग्न करें।
- फिर, आवेदन फॉर्म को लेकर कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन की जांच सफल होने के बाद, लाभार्थी विधवा महिला को कल्याणी पेंशन सहायता योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।